IPS GP Singh: जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह के मामले में प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

IPS GP Singh: जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को रोक लगा दी है। इससे पूर्व एक्सटोर्सन के मामले में भी उन्हें राहत मिल चुकी है। कैट ने भी उनकी बहाली के निर्देश जारी किए है।

Update: 2024-05-10 12:11 GMT

IPS GP Singh: बिलासपुर। अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिससे जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। इससे पूर्व जीपी सिंह को बहाल करने के निर्देश 30 अप्रैल को कैट जारी कर चुका है।

जिस वक्त जीपी सिंह के ऊपर छापेमारी की कार्यवाही की गई उस वक्त पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में पदस्थ थे। उन्हें 5 जुलाई 2021 को निलंबित कर दिया गया। 8 जुलाई को एसीबी ने उनके खिलाफ राजद्रोह का अपराध दर्ज किया। जिसके खिलाफ जीपी सिंह ने अगले ही दिन 9 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे पॉलिटिकल विक्टमाइजेशन का केस बताया।

बता दें, जुलाई 23 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सर्विस रिव्यू कमेटी ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। हालांकि 30 अप्रैल 2024 को उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए है।

राजद्रोह के खिलाफ याचिका पेश कर जीपी सिंह ने बताया कि मुझे डायरी लिखने की आदत रही है। किसी व्यक्ति को डायरी लिखने की आदत है और वह किसी मामले में कुछ लिखता है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वह उस मामले में शामिल है। जीपी सिंह के अनुसार एसीबी चीफ रहते नागरिक आपूर्ति निगम की जांच के दौरान उन्हें रमन सिंह व वीणा सिंह को फंसाने के लिए कहा जा रहा था। पर ऐसा नहीं करने पर उन्हें फंसाया गया। मामले की बहस जीपी सिंह की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने की। तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने राजद्रोह के केस में प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है।

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