IAS News: MP हाईकोर्ट ने 5 आईएएस अधिकारियों खिलाफ वारंट किया जारी, जानें क्या है पूरा मामला

IAS News: मध्यप्रदेश के पांच आईएएस अधिकारियों को इंदौर हाईकोर्ट(Indore High Court) के आदेश की अवमानना करना भारी पड़ गया है.

Update: 2024-08-14 10:21 GMT

IAS News: मध्यप्रदेश के पांच आईएएस अधिकारियों को इंदौर हाईकोर्ट(Indore High Court) के आदेश की अवमानना करना भारी पड़ गया है. अब कोर्ट ने सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह कार्रवाई कर्मचारी के वेतनमान से जुड़े मामले में की गयी है. 

पांच आईएएस के खिलाफ जमानती वारंट जारी 

जानकरी के मुताबिक़, कर्मचारी के वेतनमान मामले में 12 अगस्त, 2024 को सुनवाई हुई. जिसमे कोर्ट के फैसले का पालन न करने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने आईएएस मोहम्मद सुलेमान, आईएएस मनीष रस्तोगी, आईएएस दिनेश श्रीवास्तव, आईएएस विवेक पोरवाल, आईएएस आरसी पनीका के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 9 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सभी अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. 

क्या है मामला 

बता दें, यह पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय का है. शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक पॉलिसी बनाई थी. जिसमें फैसला लिया गया था कि संविदा कर्मचारियों को 100 प्रतिशत बढ़ा हुआ वेतनमान दिया जाए. अधिकांश कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल गया था. कुछ कर्मचारी छूट गए थे. बताया गया विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल पाया. 

इसे लेकर इंदौर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इंदौर हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला लिया और नवंबर, 2023 में दूसरे कर्मचारियों की तरह कर्मचारी पार्थन पिल्लई को भी वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया. इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया था. लेकिन कर्मचारी को वेतनमान नहीं मिला. जिसके बाद अप्रेल में पार्थन पिल्लई ने इसकी जानकारी देते हुए कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की. जिसपर 12 अगस्त को सुनवाई हुई. 

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