Chhattisgarh News: CG सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव: अब इस श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए नहीं लेनी पड़ेगी वित्‍त विभाग की अनुमति

Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ सरकार ने सीधी भर्ती के नियमों में आंशिक संशोधन किया है। सरकार ने हाल ही में सीधी भर्ती वाले पदों पर वित्‍त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया था। इसमें आंशिक छुट दी गई है।

Update: 2024-05-17 06:22 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने इसी सप्‍ताह एक निर्देश जारी किया था। इसमें सभी विभागों से कहा गया था कि वित्‍त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना सीधी भर्ती पदों पर नियुक्ति न करें। वित्‍त विभाग ने सीधी भर्ती को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें पूर्व में जारी आदेश में आंशिक बदलाव किया गया है। वित्‍त विभाग ने सीधी भर्ती वाले कुछ पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अनुमति की बाध्‍यता समाप्‍त कर दी है।

इस संबंध में वित्‍त विभाग के संयुक्‍त सचिव अतीश पाण्‍डेय के हस्‍ताक्षर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्‍य के शासकीय कार्यालयों, निगम, मंडलों, प्राधिकरणों, स्‍वशासी संस्‍थाओं आदि में सीधी भर्ती के रिक्‍त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्‍य सरकार ने पूर्व में जारी इस आदेश पर विचार करने के बाद निर्देशों में आंशिक शिथिलीकरण का निर्णय लिया है। अब दिव्‍यांगजनों के लिए रिक्‍त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्‍त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्‍यकता को समाप्‍त किया जाता है। विभाग ने यह भी बताया है कि यह शिथिलता 31 मार्च 2025 तक प्रभावशील रहेगी।

बता दें कि वित्‍त विभाग ने इसी सप्‍ताह सभी विभागों को एक आदेश जारी किया था जिसमें रिक्‍त पदों पर भर्ती से पहले वित्‍त विभाग की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। इसमें राज्‍य लोक सेवा आयोग और अनुकंपा नियुक्ति वाली भर्ती को इससे अलग रखा गया था। अब दिव्‍यांग कोटा को भी इससे अगल कर दिया गया है।


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