बिलासपुर। महिला लेक्चरर के ट्रांसफर के मामले में आईएएस एस प्रकाश के विरुद्ध 5000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। महिला ने अपने ट्रांसफर के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका लगाई गई थी।
मंजुला कश्यप वर्ष 2017 से जिला महासमुंद में लेक्चरर पंचायत के पद पर पदस्थ थी। और उनके पति एसपी ऑफिस बिलासपुर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। मंजुला कश्यप द्वारा संचालक पंचायत विभाग के समक्ष पति-पत्नी के आधार पर जिला बिलासपुर में ट्रांसफर हेतु आवेदन दिया था पर उसका निराकरण नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। जिस पर जून 2020 में हाईकोर्ट ने 90 दिवस के भीतर महिला लेक्चरर के अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने की बात कही थी।
आदेश का पालन नहीं होने पर 13 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट ने संचालक पंचायत एस प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पर तत्कालीन संचालक पंचायत एस प्रकाश के द्वारा 24 माह बीतने के बाद भी आज तक के हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। जिसको अदालत ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन संचालक पंचायत आईएएस एस प्रकाश के विरूद्ध 5000 का जमानती वारंट जारी कर उन्हें 24 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई।