Coal scam: IAS रानू साहू को मिली जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस के साथ इन 2 लोगों को भी दी राहत...
Coal scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला में निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने रानू साहू के साथ 2 और लोगों को भी राहत दी है।
Coal scam: रायपुर। कोयला घोटाला में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने रानू साहू को नियमित जमानत दे दी है। उनके साथ ही सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की भी जमानत मंजूर कर ली है।
नियमित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोल लेवी वसूली घोटाले में जमानत दी है। 540 करोड़ रुपए के कोल घोटाले में उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी थी। पर ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में अपराध दर्ज किया है। जिसमें जमानत नहीं मिलने के चलते वे जेल में है।
540 करोड़ रुपए के कोल लेवी वसूली मामले में ईडी ने 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ईडी ने छापा भी मारा। इससे पहले रायगढ़ कलेक्टर रहने के दौरान भी उनके ठिकानों पर छापा मारा गया था। 22 जुलाई को रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद निलंबित कर दिया गया था। 540 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में आइएएस रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायालय और हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इसी साल 7 जुलाई को रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी। पर इससे पहले ईडी ने आईएएस रानू साहू,समीर विश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्लयू ने भी तीनों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिसके चलते रानू साहू को जेल से बाहर नहीं आ पाई। रानू साहू के अलावा कारोबारी दीपेश टांक और सुनील अग्रवाल को भी नियमित जमानत मिली है। पर रानू साहू ईओडब्ल्यू के मामले के चलते नियमित जमानत मिलने के बाद भी बाहर नहीं आ पाएंगी।