CG Coal scam: कोयला घोटाला में ACB की बड़ी कार्यवाही: लेवी वसूली के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, लिया रिमांड पर, होगी पूछताछ
CG Coal scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों को रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है।
CG Coal scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी-ईओडब्ल्यू ने राज्य के चर्चित कोयला घोटाला में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी कारोबारी है। इन पर कोयला घोटाला में लेवी वसूलने का आरोप है।
एसीबी के अफसरों ने बताया कि ब्यूरो ने आज शेख मोईनुद्दीन कुरैशी पिता शेख शमशुद्दीन कुरैशी, उम्र-50 वर्ष, पता मकान नं0 429 प्रियदर्शिनी नगर आयेशा मस्जिद के पास पचपड़ी नाका रायपुर, पारेख कुमार कुर्रे पिता दिलीप कुमार कुर्रे, उम्र 30 वर्ष, पता ग्राम जरहा गांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली, राहुल सिंह पिता राम एकबाल सिंह, उम्र- 26 वर्ष पता-ग्राम व पोस्ट कंचनपुर, जिला रोहतास सासाराम, बिहार और रोशन कुमार सिंह पिता गणेश सिंह, उम्र - 39 वर्ष, पता वर्तमान पता - हाउस नं. 202, द्वितीय तल, जीवन निकेतन राजीव नगर रायपुर, स्थायी पता ग्राम बरन्डा, थाना ढिबरा, जिला औरंगाबाद के साथ वीरेन्द्र कुमार जायसवाल पिता शंकर लाल जायसवाल, उम्र 41 वर्ष, पता - मकान नंबर 392, वार्ड नं. 03, दुरपा रोड कोरबा को गिरफ्तार किया है।
अफसरों ने बताया कि अलग-अलग स्थानों से पकड़े गए इन आरोपियों को आज विशेष न्यायालय पेश किया गया। कोर्ट ने 22 जून तक इन आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर ब्यूरो को सौंपा है। सभी आरोपी प्रारंभ से ही अवैध कोल लेवी वसूली में सक्रिय रहें हैं, इनसे पूछताछ पर नये तथ्यों की खुलाशा होने की पूर्ण संभावना है।
जानिए...क्या है कोयला घोटाला
ईडी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने लिखा है कि सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई एवं खनिज विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य के विरूद्ध छ.ग. राज्य में कोयला लेवी स्केम क तहत कार्यवाही कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 222 करोड़ रूपये की संपत्ति का अटैचमेंट किया गया है। सूर्यकांत तिवारी ने अपने राजनितिक प्रभाव का उपयोग कर सौम्या चौरसिया, तत्कालीन उप सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, समीर बिश्नोई, आई.ए.एस. खनिज विभाग के अधिकारीगण, रानू साहू, तत्कालीन कलेक्टर कोरबा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर राजनितिक हत्तियों के संरक्षण में अपराधिक षड्यंत्र किया।
समीर बिश्नोई तत्कालीन खनिज निदेशक साथ मिलकर सिंडीकेट के रूप में कार्य कर 15.07.2020 को खनिज के डी.ओ. एवं ट्रांसपोर्ट परमिट को ऑनलाईन के स्थान पर मैनुअल पद्धति से जारी करन का आदेश पारित कराया गया। इस के लिए ऑनलाईन सिस्टम में एरर होना दर्शाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि राज्य के रायगढ़, कोरबा, सूरजपूर जैसे कोयला बहुमूल्य क्षेत्रों में जिला खनिज अधिकारियों द्वारा खनिज निदेशालय से जारी उक्त मैनुअल डी.ओ. एवं परनिट से संबंधित आदेश को आधार बना कर कोग्ला ट्रांसपोटरों से 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध वसूली की।