Bilaspur High Court News: असिस्टेंट इंजीनियर पदोन्‍नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश

Bilaspur High Court News:

Update: 2024-02-27 13:00 GMT
Bilaspur High Court News: असिस्टेंट इंजीनियर पदोन्‍नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश
  • whatsapp icon

Bilaspur High Court News: बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की पदोन्‍नति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को 6 सप्‍तहा में जबाव प्रस्‍तुत करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि वर्ष 2013 में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उप-अभियंता के पद पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर ने ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया था।

याचिकाकर्ताओं ने उप-अभियंता के पद के लिए विधिवत आवेदन किया था, उसके बाद याचिकाकर्ताओं के नाम पर प्रवेश पत्र जारी किए गए थे और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, याचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे। लिखित परीक्षा दी जिसके बाद मेरिट सूचि जारी किया गया, जिसमे याचिकाकर्ता का नाम मेरिट में था।

इसके बाद 29.04.2013 को संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर ने चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की, जिससे याचिकाकर्ताओं को नगर निगम रायपुर में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया। और संचालक ने मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी)/प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) के अनुमोदन के बाद 14.05.2013 को या उससे पहले चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.04.2013 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी कर उन्हें नगर निगम रायपुर के विभिन्न जोनों में पदस्थापित किया गया। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा सब-इंजीनियर के पद का वरिष्ष्ठता सूचि का प्रकाशन किया गया उक्त सूचि में याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी/सब-इंजीनियर का नाम वरिष्ठता सूचि में याचिकाकर्ता के नाम से उपर रखा गया।

नगर निगम रायपुर द्वारा सब-इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पद्दोन्नति समिति की बैठक हुई जिसमे याचिकाकर्ता से कम रैंक वाले अभ्यर्थी/उत्तरवादी का नाम पद्दोन्नति हेतु विचार किया गया और याचिकाकर्ता से कम रैंक वाले अभ्यर्थी/उत्तरवादी का नाम सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई इस विसंगति के कारण कुछ याचिकाकर्ता का नाम सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति नहीं हुई।

वरिष्ष्ठता सूचि से क्षुब्द होकर याचिकाकर्ता नरेश कुमार साहू, पुकेष कुमार साहू, शैलेन्द्र कुमार पटेल एवं गरिमा वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई|

याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अरविन्द सिंह चंदेल के एकलपीठ में हुई, जिसमें न्यायालय ने राज्य शासन एवं नगर पालिक निगम, रायपुर को नोटिस जारी कर 06 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया एवं प्रतिवादी के पक्ष में सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करने पर रोक लगा दिया है।

Tags:    

Similar News