RDA: आरडीए संचालक मंडल का बड़ा फैसला: डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास में निरस्त फ्लैट्स का होगा बहालीकरण
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RDA: रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज जनहित में दो महत्वपूर्ण फैसले किए। इसमें आवंटतियों को बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर आवासीय योजनाओं में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक योजनाओं में एक मुश्त भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स में रखरखाव और और जलकर की सरचार्ज राशि में पूरे 100 प्रतिशत की छूट एकमुश्त भुगतान किए जाने पर दिया जाएगा। यह छूट 31 मार्च 2025 तक ही दी जाएगी। जनहित में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवासीय फ्लैट्स के निरस्त किए गए फ्लैट्स को पुनः बहालीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
संचालक मंडल की बैठक आज प्राधिकरण कार्यालय में अंकित आनंद सचिव आवास एवं पर्यावरण एवं अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
संचालक मंडल ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आर्बिट्रेशन बैंच व आर्बीट्रेशन सेल के कार्यालय के लिए न्यू राजेन्द्रनगर स्थित गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर के व्दितीय व तृतीय तल पर 21847 वर्गफुट के निर्मित कार्यलय भवन को मासिक किराये पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। देवेन्द्रनगर में पी.एम. एकता माल बनने के कारण छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड मुख्यालय को न्यू राजेन्द्रनगर के भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर के प्रथम तल और गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर के व्दितीय तल 4781 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र मासिक किराये पर आवंटित करने के प्रस्ताव को भी संचालक मंडल ने अपनी स्वीकृति दी।
संचालक मंडल की बैठक में सरचार्ज में छूट के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गई कि आरडीए की पुरानी योजनाओं सहित, कौशल्या माता विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द सहित सभी योजनाओं में कुल 175 करोड़ बकाया की मूल राशि है जिसमें 41 करोड़ रुपए सरचार्ज लिया जाना है। चूंकि आवंटितियों व्दारा बैंकों से ऋण लिया गया है और उनके व्दारा किस्तों का भुगतान किया जा रहा है साथ ही कुछ आवंटिती किराये के मकान में रह रहें है। फलस्वरुप आवंटितियों व्दारा प्राधिकरण प्रशासन से काफी समय से सरचार्ज राशि में छूट देने की मांग की जा रही थी। इसीलिए प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में सरचार्ज राशि में छूट का प्रस्ताव लाया गया। बैठक में बताया गया कि सरचार्ज में छूट का लाभ कौशल्या माता विहार और इन्द्रप्रस्थ के भूखंडधारियों को नहीं दिया जाएगा।
प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक में हीरापुर, रायपुरा, सरोना और बोरियाखुर्द योजना के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवासीय फ्लैट्स जो 2007 में न्यून निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए थे पूर्व के मूल आवंटतियों जिनके फ्लैटस् निरस्त कर दिए गए थे उन्हीं को बहालीकरण के अन्तर्गत पुनः आवटित किए जाएगें। इसके अन्तर्गत फ्लैट्स जहां हैं जैसे हैं के आधार पर संबंधित मूल आवंटितियों के आवेदन दिए जाने व उसका बहालीकरण किया जाएग। इसमें जिस अवधि का बकाया राशि है उस पर सरचार्ज की 12 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करने पर उनके फ्लैट्स का बहालीकरण किया जाएगा। ऐसे फ्लैटस केवल मूल आवंटितियों को ही दिए जाएंगें किरायेदार या काबिज व्यक्ति को नहीं।
प्राधिकरण में आज की संचालक मंडल बैठक में सदस्य सचिव एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल सारस्वत, आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव सी. तिर्की, कलेक्टर के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अपर संचालक संदीप बागंडे, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के सहायक संचालक विनीत नायर, आयुक्त नगर पालिक निगम के प्रतिनिधि सहायक अभियंता आशीष शुक्ला, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि सहायक अभियंता एस. बेनर्जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता फिलिप एक्का, वन विभाग के प्रतिनिधि एसीएफ राकेश चौबे और प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिम्मी नाहिद उपस्थित थी।