राहुल गांधी का टेम्‍पर्ड वीडियो शेयर करना पड़ा भारी, FIR के बाद मांगनी पड़ी माफी, आप भी हो जाइए सावधान

सोशल मीडिया में किसी भी तरह के पोस्‍ट को शेयर करने से पहले यह खबर जरुर पड़ लें। किसी भी तरह का विवादित पोस्‍ट शेयर करना अपराध है। ऐसे मामलों में पांच से 10 वर्ष की सजा और पांच से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

Update: 2023-07-04 07:10 GMT

रायपुर। सोशल मीडिया में बिना सोचे- समझे लिंक शेयर करना रायपुर के एक व्‍यक्ति को भारी पड़ गया। उसे न केवल अपना पोस्‍ट हटाना पड़ा बल्कि लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी है। यदि आप भी बिना देखे ही कोई भी लिंक फारवर्ड या शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसे मामलों में कोर्ट से सजा भी हो सकती है।

यह मामला कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी के वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में कथिततौर पर राहुल गांधी कन्‍हैया कुमार के हत्‍यारों को नासमझ बता रहे हैं। बताते चले कि भाजपा की पूर्व प्रवक्‍ता नुपूर शर्मा के एक बयान का समर्थन करने पर राजस्‍थान के कन्‍हैया कुमार की दो लोगों ने हत्‍या कर दी थी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के उस पुराने बयान को तोड़ मरोड़ कर किसी ने विवादित पोस्ट बना दिया था, जिसे रायपुर के भाठागांव स्थित वालफोर्ट सिटी के निवासी 55 वर्षीय गुलाब चंद्र अग्रवाल ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। 

इस मामले में गुलाब चंद्र ने साइबर सेल में आवेदन देकर माफी मांगी है। गुलाब चंद्र ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसके व्हाट्सएप पर दिनांक दो जुलाई को भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा व राहुल गांधी से संबंधित एक लिंक की आई थी। जिसे मैंने बिना देखे सुने गलती से फॉरवर्ड कर दिया था। बाद में पूरा पढ़ा तो मुझे अहसास हुआ कि यह विवादित है। जिस पर मैने उसे डिलीट कर दिया। उक्त विवादित पोस्ट को डालने के लिए गुलाब चंद्र ने खेद व्यक्त किया है और भविष्य में इस तरह की विवादित लिंक बगैर देखे सुने फॉरवर्ड नहीं करने की बात कही है।

जानिए इस तरह के मामलों में कितनी हो सकती है सजा

फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत अन्य किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर करने पर जेल जाना पड़ सकता है। रायपुर के अधिवक्‍ता अजीज हुसैन के अनुसार अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है। शेयर करता है, तो उसके खिलाफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है, तो मामले के दोषी को पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।




 

PM Narendra Modi Visit in Chhattisgarh:

इसके लिए पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने सभी मोर्चों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में वैचारिक रूप से जुड़े लोगों को अधिकाधिक संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में लाने की चर्चा हुई। नबीन ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में संख्या की मॉनीटरिंग के लिए अलग-अलग टीम बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्‍होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे सोशल मीडिया का सदुपयोग करें और भाजपा की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने कॉलेज, कोचिंग सेंटर और खेल मैदानों तक पहुंचें।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जनता से सीधा संवाद करता चाहते हैं। अत: उनके कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में सबकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

संयुक्त मोर्चा की बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शकील अहमद, एसटी मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, एससी मोर्चा अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, किशोर महानंद, रामू अरोरा सहित रायपुर संभाग के सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महामंत्री व प्रभारी गण उपस्थित थे।

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