निगम कमिश्नर, राजस्व निरीक्षक, RI के खिलाफ FIR: फ्लैक्स खरीदी मामले में साढ़े आठ लाख का भ्रष्टाचार...अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

Update: 2023-03-21 13:44 GMT

दुर्ग। फ्लैक्स खरीदी में हुए अनियमितता, फर्जी कार्यादेश बनाने, ऑडिट आपत्ति बनाने के मामले में दुर्ग नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर,राजस्व निरीक्षक,सहायक राजस्व निरीक्षक व सिंह कंस्ट्रक्शन के पार्टनर के ऊपर जुर्म दर्ज किया गया है। समाजिक कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के नेता ने इनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। पर बावजूद उसके एफआईआर दर्ज न होने पर उन्होंने अदालत में परिवाद लगाई थी। उनके परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग की अदालत ने उक्त सभी के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी 34 के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए है।

आम आदमी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निवासी नवजोत अपार्टमेंट सिंधिया नगर दुर्ग निवासी 50 वर्षीय मेहरबान सिंह ने 10 अगस्त 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में परिवाद पेश किया था। अपने परिवाद में उन्होंने बताया था कि दुर्ग निगम के तत्कालिन कमिश्नर सुनील अग्रहरि,राजस्व निरीक्षक रामकृष्ण शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक पवन नायक ने सिंह कंस्ट्रक्शन के पाटर्नर अनिल सिंह के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेरफेर कर निगम में फ्लैक्स सप्लाई में अनियमितता की है। सिंह कंस्ट्रक्शन को भिलाई- दुर्ग निगम में निविदा के आधार पर फ्लैक्स सप्लाई का कार्य प्राप्त हुआ था। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त निगम अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर के प्रतिबंधित पीवीसी फ्लैक्स का उपयोग किया गया और 40 रुपये प्रतिवर्ग फिट से अधिक का भुगतान सिंह कंस्ट्रक्शन को किया गया। सूचना के अधिकार से यह भी ज्ञात हुआ कि कलेक्टर ने निगम कमिश्नर को इसकी जांच करवाने के लिए भी कहा था। उक्त शिकायत पर जांच भी की गई थी।

जांच में निगम के तत्कालीन कमिश्नर सुनील अग्रहरि को कई बार नोटिस भेजी गई पर वे अपना कथन देने उपस्थित नही हुए। अन्य गवाहों ने अपने शपथ पूर्वक कथन दर्ज करवाये थे। मामले के समस्त पहलुओं की तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की जांच करवा सुनील अग्रहरि के बाद पदस्थ रहे निगम कमिश्रर इंद्रजीत बर्मन के द्वारा संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौपा था। जांच प्रतिवेदन में स्प्ष्ट उल्लेखित था कि निगम कमिश्नर सुनील अग्रहरि, राजस्व निरीक्षक चंद्रकांत शर्मा,सहायक राजस्व निरीक्षक पवन नायक व सिंह कंस्ट्रक्शन के पाटर्नर अनिल सिंह ने कूटरचना कर 8 लाख 65 हजार 476 रुपये का गबन किया है। जिसके लिए अनिल सिंह ने कूटरचित कार्यादेश बनाया। कार्यादेश में कोटेशन देने वाले दो और संस्थाओ डिगन इंटरप्राइजेज व संज्ञा कंस्ट्रक्शन का भी उल्लेख था। पर दोनों के संचालकों ने अपने शपथपूर्वक दिये बयान में बताया कि उनके द्वारा प्लेक्स का कार्य नही किया जाता और न ही उन्होंने कोटेशन जमा किया था। सभी कोटेशन अनिल सिंह के द्वारा ही पेश किए गए थे,जिसमे दोनो फर्मों के प्रतिनिधियों के फर्जी हस्ताक्षर भी किये गए थे।

उक्त फाइलों में भुगतान के पूर्व ऑडिट आपत्ति लगी थी,पर आवश्यक कार्य का हवाला दे राशि आहरण कर ली गई थी। अनावेदक के द्वारा कूटरचना कर 8 लाख 65 हजार 476 रुपये का आहरण कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया था। जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता मेहरबान सिंह ने पुलिस अधीक्षक को भी की गई थी,पर कोई कार्यवाही न होता देख उन्होंने परिवाद पेश किया था। जिस पर न्यायालय के आदेश पद्ममनाभपुर पुलिस ने दुर्ग नगर निगम के पूर्व आयुक्त व वर्तमान में राजनांदगांव नगर निगम के उपायुक्त सुनील अग्रहरि , नगर निगम दुर्ग के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक चंद्रकांत शर्मा, तात्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक, पवन नायक,अनिल सिंह पार्टनर सिंह कंस्ट्रक्शन बी मार्केट सेक्टर-4 भिलाई के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी / 34 का अपराध पंजीबद्ध किया है।

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