Chhattisgarh News: सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों में प्रेक्टिस को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी किया वित्‍त विभाग का आदेश, सख्‍ती से पालन का निर्देश

Chhattisgarh News: सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालेां में प्रेक्टिस पर प्रदेश में रोक है, इसके बावजूद सरकारी डॉक्‍टर निजी अस्‍पतालों में सेवाएं दे रहे हैं सरकार ने इस पर अब सख्‍ती करने का फैसला किया है।

Update: 2024-08-23 14:27 GMT

Chhattisgarh ACB-EOW Raid

Chhattisgarh News: रायपुर। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्‍पतालों के डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों, नर्सिंग होम्‍स आदि में प्रेक्टिस करने पर रोक लगा रखा है। सरकारी डॉक्‍टर निजी प्रेक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्‍पतालों में नहीं जा सकते हैं। यह रोक 2011 से लागू है, इसके बावजूद सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि कई डॉक्‍टर प्राइवेट अस्‍पतालों में सेवाएं रहे हैं। अब सरकार ने इसको लेकर सख्‍ती करने का फैसला किया है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों और नर्सिंग होम में प्रोक्टिस पर सख्‍ती से रोक लगाने के लिए कहा है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने इस आदेश के साथ वित्‍त विभाग का 2011 का आदेश भी सभी को भेजा है, जिसमें निजी प्रेक्टिस की स्थिति में लागू होने वाले नियमों का उल्‍लेख है।


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