Chhattisgarh News: 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शिक्षिका की हुई बहाली, दो आईएएस को अदालत ने लगाई फटकार

Update: 2022-09-11 07:02 GMT

बिलासपुर । 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद शिक्षिका को न्याय मिला। और उनकी बहाली हो पाई है। मामलें में हाईकोर्ट ने रायपुर व बलौदाबाजार के जिला पंचायत सीईओ की लापवाही मानी और उन्हें बुलाकर फटकार भी लगाई है।

मामला बलौदा बाजार जिले के सकरी क्षेत्र का है। यहां अंकिता साहू शिक्षाकर्मी वर्ग एक के पद पर पदस्थ थीं। रायपुर जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में अनुपस्थिति और लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस फैसले के खिलाफ अंकिता ने कमिश्नर के यहां अपील की। वहां से राहत मिली और नौकरी में बहाल करने का आदेश जारी हुआ। रायपुर जिला पंचायत सीईओ ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस पर अंकिता ने हाईकोर्ट में अपील की और अपने बहाली की मांग की। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बैंच में हुई। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद अंकिता की बहाली के निर्देश दिए। साथ ही रायपुर व बलौदाबाजार जिला पंचायत सीईओ को समन्वय बनाने को कहा था।

इसके बाद भी 8 सालों तक शिक्षिका की बहाली नही हुई। जिस पर शिक्षिका ने हाईकोर्ट में फिर से अपील की। जस्टिस एनके व्यास ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए दोनों जिला पंचायत सीईओ को अदालत में तलब किया था। दोनों को फटकार लगाते हुए शिक्षिका की तत्काल बहाली के निर्देश अदालत ने दिए हैं।

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