CG PSC Scam: विदेश भाग गए CG PSC घोटाला के आरोपी: ज‍ानिए.. इस सवाल पर क्‍या कहा डिप्‍टी सीएम विजय शर्मा ने, देखें वीडियो...

CG PSC Scam: छत्‍तीसगढ़ में पीएससी की भर्ती में हुए घोटाला की सीबीआई जांच होने जा रही है। राज्‍य सरकार ने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इस बीच मामले के कुछ आरोपियों के विदेश भागने की खबरें आ रही हैं।

Update: 2024-05-20 14:33 GMT

CG PSC Scam: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG PSC) की भर्तियों में हुई कथित गड़बड़ी के मामलों में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच शुरू करने जा रही है। इस बीच सीजी पीएससी घोटाला के कुछ आरोपियों के विदेश भागने की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर आज मीडिया ने राज्‍य के डिप्‍टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया। इस पर शर्मा ने कहा कि किसी के विदेश भागने से कुछ थोड़ी ना होता हैं। अपना ज़मीन और संपत्ति लेकर थोड़ी गएहैं। सीबीआई की जांच में अगर अपराध संस्थित होता हैं, तो उसके बहुत सारे तरीक़े हैं।

बता दें कि सीजी पीएससी भर्ती घोटाला में राज्‍य में 2 एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर शासन के निर्देश पर एसीबी-ईओडब्‍ल्‍यू ने दर्ज की है। वहीं, दूसरी एफआईआर बालोद जिला के अर्जुंदा थाने में दर्ज हुई है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना में दोनों ही मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की जानकारी दी गई है।

पीएससी के तत्‍कालीन चेयरमेन और सचिव के साथ कांग्रेस नेताओं के भी नाम

एसीबी-ईओडब्‍ल्‍यू दर्ज एफआईआर में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी व तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के साथ ही कुछ अफसरों और कांग्रेस नेताओं को आरोपी बना गया है। गृह विभाग से जारी पत्र के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी।

शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकगण और संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छल कारित किया गया है, जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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