Bilaspur High Court: नाराज चीफ जस्टिस ने पूछा- नौकरी ऐसे ही मिल जाती है क्या, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में गंभीर मामला आया। यूएसए में रह रहे आकाश कौशिक पर नौकरी लगाने के एवज में 17 लाख रुपये लेने का मामला आया। चीफ जस्टिस ने शिकायतकर्ता के वकील पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके मुअक्किल को पता नहीं है क्या कि नगद रकम देना अपराध है। इनको भी याचिकाकर्ता के साथ यूएसए भेज दें क्या। पढ़िए डिवीजन बेंच ने इस मामले में क्या आदेश जारी किया है।

Update: 2024-10-26 13:58 GMT

Bilaspur High Court: बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में यूएसए में रह रहे आकाश कौशिक ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने और कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में चल रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की नाराजगी इस बात को लेकर सामने आई कि लगातार समझाइश और एडवाइजरी जारी करने के बाद भी लोग झांसे में आ रहे हैं और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा लुटा दे रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने शिकायतकर्ताओं पर जमकर नाराजगी जताई। सीजे ने शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता से पूछा कि क्या इनको पता नहीं है कि नौकरी के नाम पर घुस देना भी अपराध है। नौकरी ऐसे ही मिल जाती है क्या। चीफ जस्टिस की नाराजगी यहीं कम नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ भी नौकरी के नाम पर नकद राशि देने के आरोप में अपराध दर्ज करा दी जाए क्या।

क्या है मामला

बिलासपुर जिले के जयरामनगर निवासी सविता साहू व अन्य ने यूएसए में रह रहे आकाश कौशिक के खिलाफ नौकरी दिलाने के एवज में 17 लाख रुपये लेने की शिकायत करते हुए पुलिस में अपराध दर्ज कराया है। जयरामनगर की सविता साहू व अन्य ने आकाश कौशिक के जीजी के खिलाफ नौकरी के नाम पर नकद रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस की जांच पड़ताल के बीच ही सड़क दुर्घटना में अशोक के जीजी की 2017 में निधन हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने यूएसए में रहकर नौकरी कर रहे आकाश कौशिक व उसकी बहन को फर्जीवाड़ा में शामिल करते हुए पुलिस में दोबारा शिकायत दर्ज करा दी। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया किआकाश के हाथ में नकद एक लाख हम सबने मिलकर दिया है। पुलिस ने मामले में यूएसए में रह रहे आकाश का भी नाम शामिल कर दिया।

 पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आकाश ने दायर की है याचिका

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद करने और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर आकाश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने शिकायतकर्ताओं को रि ज्वाइंडर पेश करने का समय दिया है।

 रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की है एडवाइजरी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने एडवाइजरी जारी कर फर्जीवाड़ा करने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी है। जारी आदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान किया है। आरजी ने यह भी कहा है कि नौकरी के नाम पर घुस देना भी अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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