Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जवाब पेश करने दिया अंतिम मौका, और ये भी कहा

Bilaspur High Court:भिलाई के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका पेश की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जवाब पेश करने में कोताही बरतने वाले भिलाई विधायक पर जमकर नाराजगी जताई। उनकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता से कहा कि बार-बार अवसर देने के बाद भी जवाब पेश करने में ढिलाई बरतना ठीक नहीं है। पढ़िए कोर्ट ने और क्या कहा।

Update: 2025-01-08 13:14 GMT

Bilaspur High Court: बिलासपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता पूर्व विधायक ने आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के आरोप में विधायक यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।

मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान विधायक यादव के अधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि विधायक के द्वारा अब तक शपथ पत्र के साथ जवाब पेश क्यों नहीं किया गया है। नाराज कोर्ट ने कहा कि आपको बहुत अवसर दिया जा चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर तय समयावधि में जवाब पेश नहीं हुआ तो मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी।

 कोर्ट ने इसलिए भी जताई नाराजगी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव जेल में है। उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं। इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी। झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया। इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जनवरी की तिथि तय कर दी है।Bilaspur High Court:

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