बिग ब्रेक्रिंगः कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार की राहत राशि, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, राज्यों के राहत कोष से किया जाएगा भुगतान

Update: 2021-09-22 08:03 GMT

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2021। आखिरकार केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से मरनेवालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों लोगों के परिवार को 50 हजार की अनुग्रह राशि दी जाएगी। महीनों तक चली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश जारी किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए 50 हजार निर्धारित किया है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। 30 जून को दिए गये अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। लेकिन मुआवजे की राशि तय करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया था।

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