अर्नब के चैनल रिपब्लिक भारत पर लगा 20 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Update: 2020-12-23 03:18 GMT

नईदिल्ली 23 दिसंबर 2020. द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर यूके में 20 हजार यूरो यानी करीब 18 लाख रुपये का जुर्माना लगया है। ‘हेट स्पीच’ मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जाराी करते हुए ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन्स ने कहा, ‘पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच है और यह बहुत ही भड़काऊ है। यह नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है।’ रिपब्लिक टीवी के ब्रिटेन में हिंदी समाचार चैनल, रिपब्लिक भारत पर यह जुर्माना लगाया गया है और टीवी चैनल पर आरोप है कि उसने टीवी डिबेट में हेट स्पीच के नियमों के मामलों का उल्लंघन किया है।

वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लमिटेड के खिलाफ मंगलवार को आदेश जारी कर ऑफिस ऑफ कम्यूनिकेशन अथवा ऑफकॉम ने कहा कि 6 सितंबर 2019 के ‘पूछता है भारत’ कार्यक्रम में ऑफकॉम के एग्जीक्यूटिव ने पाया है कि इस प्रोग्राम में काफी हेट स्पीच है और यह काफी अपमानजनक है, जो कि नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है।

पूछता है भारत कार्यक्रम में हेट स्पीच

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ऑफकॉम के आदेश में कहा गया है कि ‘पूछता है भारत’ के उस कार्यक्रम में ऐसे बयान शामिल थे, जो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण थे। इसमें पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थीं। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम में राष्ट्रीयता के आधार पर पाकिस्तानी लोगों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

ऑफकॉम की नजर में अपराध

इसमें आगे कहा गया कि ये बयान किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और यह ऑफकॉम की नजर में अपराध है। रेग्युलेटर ने चैनल के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके तहत चैनल पर कोई भी प्रोग्राम को दोबारा नहीं चलाने के के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि ऑफकॉम के फाइंडिंग्स को भी चलाना होगा।

जाकिर नाइक के पीसी टीवी पर भी लगा था जुर्माना

बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक ‘ऑफकॉम’ ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के पीस टीवी नेटवर्क पर भारी जुर्माना लगाया था। ऑफकॉम ने देश में ‘नफरत फैलाने वाले भाषण’ और ‘अत्यधिक आपत्तिजनक’ विषयवस्तु प्रसारित करने के मामले में पीस टीवी पर तीन लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था। संचार सेवाओं के लिए ब्रिटेन के नियामक ने प्रसारण संबंधी उसके नियम तोड़ने पर पीस टीवी उर्दू के लाइसेंस धारकों पर दो लाख पाउंड और पीस टीवी पर एक लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था।

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