इंश्योरेंस के रिनुएल पर छूट : बिग ब्रेकिंग – हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू पर मिली बड़ी राहत… प्रीमियम देने की मियाद बढ़ायी गयी… नहीं लगेगा कोई भी पेनाल्टी

Update: 2020-04-02 10:18 GMT

नयी दिल्ली 2 अप्रैल 2020। कोरोना के लॉकडाउन के बीच सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है ​जो मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए परेशान हो रहे हैं. दरअसल, सरकार ने मोटर और हेल्थ प्रीमियम को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर भरने की छूट दी है। मतलब ये कि आप अपनी पॉलिसी को 21 अप्रैल तक रिन्यू करा सकते हैं।

बता दें कि देशभर में 21 दिन यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है।सरकार ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को भी इसी तरह की राहत दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन्हें लॉकडाउन की अवधि के दौरान नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करना था, वे लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय सेवाओं के विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि —25 मार्च से 14 अप्रैल— में निरस्त हो रही थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के रिन्यू के लिए प्रीमियम लॉकडउन खुलने के बाद जमा किया जा सकता है।

लेकिन धारकों को यह ध्यान रखना होगा कि प्रीमियम 21 अप्रैल को या उससे पहले जमा हो जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन से पालिसी का रिन्यू ड्यू होगा, उसी दिन से पालिसी चालू हो जाएगी। मतलब पालिसी की निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही नो क्लेम बोनस आदि जैसे लाभ की भी निरंतरता बनी रहेगी।

 

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