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Chhattisgarh Top News Today छत्तीसगढ़ में व्यर्थ पानी बहाने पर पहली बार एफआईआर, पांच साल की सजा का है प्रावधान... जानें आज की बड़ी खबरें

Chhattisgarh Top News Today छत्तीसगढ़ में व्यर्थ पानी बहाने पर पहली बार एफआईआर, पांच साल की सजा का है प्रावधान... जानें आज की बड़ी खबरें
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By Sandeep Kumar

Chhattisgarh Top News Today

रायपुर. छत्तीसगढ़ में गर्मी के लिए सहेजकर रखे गए पानी को व्यर्थ बहाने के मामले में पहली बार एक फूड इंस्पेक्टर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर के खिलाफ अपराध दर्ज कराई गई है. इस तरह का यह पहला मामला है, जब शासन ने सख्त रुख दिखाया है. कांकेर जिले के पखांजूर में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर राजेश बिश्वास का डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल परलकोट जलाशय में गिरने के बाद उसकी तलाश करने के लिए डीजल पंप से 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया. इस मामले में पहले फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया. इसके बाद कांकेर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया. ऐसे मामलों में सख्त संदेश जाए इसलिए प्रशासन ने नायब तहसीलदार के जरिए पखांजूर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है. धारा 430, 34 के तहत एफआईआर लिखी गई है. इसमें दोषियों पर पांच साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. टॉप न्यूज में आगे पढ़ें, रायगढ़ में लव जिहाद, ऑटो पलटने से चार की मौत, दुष्कर्म पीड़िता की मां को धमकाने वाले पर एफआईआर...

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Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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