बड़ी खबर: अब दिव्यांगों से शादी करने पर सरकार दे रही 50,000, ऐसे करें आवेदन, देखें पूरा प्रोसेस

उत्तराखंड सरकार ने द‍िव्‍यांगों के ल‍िए नई घोषणा की है। द‍िव्‍यांगजन से शादी करने पर अब राज्‍य में 25 हजार के बजाय 50000 रुपये म‍िलेंगे। इसके अलावा द‍िव्‍यांग छात्रों के ल‍िए भी नई घोषणा की गई है।

Update: 2025-09-08 11:05 GMT

उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक शानदार पहल की है। अब अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करते हैं, तो सरकार आपको 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। पहले यह राशि 25,000 रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह ऐलान किया है।

आखिर क्या है ये योजना?

उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग यह योजना चलाता है। इसका मकसद दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें शादी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग किसी महिला या पुरुष से शादी करते हैं। अगर पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो भी उन्हें यह पैसा मिलेगा। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह समाज में दिव्यांगों के प्रति सोच को बदलने का काम करेगा। यह बताता है कि सरकार उन्हें बोझ नहीं, बल्कि समाज का एक अहम हिस्सा मानती है।

इन शर्तों को पूरा करने पर मिलेगा लाभ

इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

दिव्यांगता की शर्त: पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग होने चाहिए।

निवास की शर्त: आवेदक को कम से कम 5 साल से उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।

आय की शर्त: अगर पति या पत्नी में से कोई इनकम टैक्स भरता है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

शादी की शर्त: यह पहली शादी होनी चाहिए, और दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए।

उम्र की शर्त: शादी के समय लड़के की उम्र 21 से 45 साल और लड़की की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

आपराधिक रिकॉर्ड: आवेदक पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।

दिव्यांग छात्रों को भी बड़ी राहत

सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब पहली से आठवीं कक्षा तक के दिव्यांग छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए परिवार की आय की शर्त नहीं देखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब हर दिव्यांग छात्र को, चाहे उसके परिवार की आय कितनी भी हो, यह स्कॉलरशिप मिलेगी। यह फैसला दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने और उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकने में मदद करेगा।

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। आप उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरकर और सभी ज़रूरी कागज़ात लगाकर उसे असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करना होगा।

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