UP Madarsa News: सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक, जानिए मदरसा एक्ट पर कोर्ट ने क्या कहा?

UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश के 25 हजार मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है. इस आदेश से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है.

Update: 2024-04-05 09:45 GMT

UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश के 25 हजार मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है. इस आदेश से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है. साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है. 

जानकारी के मुताबिक़, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है "हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है"  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस पर कोर्ट ने 31 मई तक जवाब दखिल करने को कहा है.

बता दे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बड़े फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून, 2004 को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है  कि हाई कोर्ट को  मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल हुई है और यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और यह गलत है. ये कहना सही नहीं कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है.


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