Lakhimpur Kheri Case: आशीष म‍िश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, द‍िल्‍ली आने की म‍िली इजाजत, अंतर‍िम जमानत की शर्तों में बदलाव

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

Update: 2023-09-26 12:06 GMT

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उन्हें इस दौरान किसी सार्वजनिक समारोह में भाग लेने और विचाराधीन मामले के संबंध में मीडिया से बात करने से मना किया है।

उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए आशीष मिश्रा पर लगी पिछली शर्त हटा दी, जिसमें उनके दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा था। हालांकि, उत्तर प्रदेश में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध जारी रहेगा। आशीष फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वह दिल्ली में रहकर अपनी मां की देखभाल और बेटी का इलाज कराएंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में आशीष को अंतरिम जमानत दी थी।

क्या है मामला?

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान किसानों पर SUV चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी।आरोप है कि SUV में आशीष मिश्रा बैठे थे। मामले में उत्तर प्रदेश विशेष जांच दल (SIT) ने स्थानीय कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

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