Afzal Ansari bayan: मुश्किल में सांसद अफजाल अंसारी, "महाकुंभ” पर दिया था विवादित बयान

Afzal Ansari bayan: सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है.

Update: 2025-02-14 13:06 GMT
Afzal Ansari bayan: मुश्किल में सांसद अफजाल अंसारी, "महाकुंभ” पर दिया था विवादित बयान
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Afzal Ansari bayan:गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाने में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, यह मामला जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवप्रकाश सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या था अफजाल अंसारी का बयान ?

12 फरवरी को जखनिया में संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर टिप्पणी करते हुए कहा था, "महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोग बैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन नरक में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएग." उनकी इस टिप्पणी से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

पूर्व अध्यक्ष देवप्रकाश सिंह का आरोप

पूर्व अध्यक्ष देवप्रकाश सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने सांसद होते हुए महाकुंभ पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं, उन्होंने पहले भी महाकुंभ में आने वाले साधु-संतों के खिलाफ टिप्पणी की थी.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और 353(2) (झूठी खबर फैलाना) के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन धाराओं में तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यदि अफजाल अंसारी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती है.

बता दें कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से तीन बार के सांसद और पांच बार के विधायक रहे हैं, वे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के छोटे भाई हैं. हाल ही में, गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया.

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