अनलॉक : ‘अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा’……केंद्रीय गृह सचिव का सभी चीफ सिकरेट्री को निर्देश… पत्र लिखकर कही ये बात …

Update: 2020-08-22 14:25 GMT

नयी दिल्ली 22 अगस्त 2020। किसी भी नागरिक को प्रदेश के भीतर एवं बाहर आने जाने से नहीं रोका जा सकता। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अधिकतर राज्यों में ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही थी। इसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा।अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।

कहीं पर जाने को नहीं रोकना
केंद्र ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चल रहे अनलॉक खोलने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने या राज्य के अंदर कहीं पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के लिए एक बातचीत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा आंदोलन पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

समस्याएं पैदा हो रही हैं
अनलॉक 3 दिशानिर्देशों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, भल्ला ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध माल और सेवाओं के अंतर-राज्य आंदोलन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में व्यवधान हो रहा है।

 

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