मु्फ्त में हो कोरोना का टेस्ट, सरकार करे इंतजाम…. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा…. प्राइवेट लैब में टेस्ट के बाद मरीजों को रिम्बर्स की होनी चाहिये व्यवस्था

Update: 2020-04-08 07:55 GMT

नयी दिल्ली 8 अप्रैल 2020। कोरोना टेस्ट के महंगे चार्ज को लेकर उठ रहे सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्री में जांच के लिए कहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि वो ऐसी प्रक्रिया बनाये, जिससे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने वाले लोगों को पैसा रिफंड मिल पाये।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तैयारियों को कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने बताया कि देश में अभी 118 लैब हैं, जहां 15 हजार टेस्ट हर दिन किये जा रहे हैं, वहीं 47 प्राइवेट लैब भी जांच के लिए तैयार हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों को योद्धा बताते हुए उनके सुरक्षा के इतंजाम करने को भी कहा। मेहता ने डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं प्राइवेट डॉक्टर्स के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती न करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना टेस्ट के रिम्बर्समेंट के लिए सरकार एक तंत्र बनाए। इसपर सरकार की तरफ से पेश मेहता ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और इसकी कोशिश करेंगे। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया वह कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

 

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