अनुकंपा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला…. 2013 के नियमावली में किया गया बदलाव… अब दिवंगत कर्मचारी के इन रिश्तेदारों को भी नियुक्ति की दावेदारी का होगा हक

Update: 2020-07-14 12:00 GMT

रायपुर 14 जुलाई 2020। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मचारी के दिवंगत होने वाले उनके भाई या बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज इस बात का अहम निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 14 जून 2013 के अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि अगर अविवाहित कर्मचारी कोई दिवंगत होता है कि माता-पिता की NOC लेकर कर्मचारी से भाई-बहन को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि – यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

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