बोले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव – “निजी अस्पताल कोरोना मरीज़ की मौत पर अधिकतम 2500 रुपए ही ले सकेंगे..सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था निःशुल्क है.. कोई भ्रम ना फैलाएँ”

Update: 2021-04-14 12:33 GMT

रायपुर,14 अप्रैल 2021।स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि, नीजि अस्पताल कोरोना मरीज़ की मृत्यु की स्थिति में हैंडलिंग स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए अधिकतम राशि केवल 2500 ही ले सकते हैं। जबकि सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था निःशुल्क है।

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के पास यह शिकायतें आई थी कि कुछ नीजि अस्पतालों में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है वहीं कतिपय शासकीय अस्पताल में भी भ्रम फैला कर मरीज़ों के परिजनों को बेहद दुखद स्थिति में अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा

“मैंने पहले भी कहा है.. विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर रखा है.. निजी अस्पतालों के लिए कोरोना मरीज़ की मौत के उपरांत शव के हैंडलिंग मैनेजमेंट के लिए अधिकतम 2500 रुपए ही ले सकते हैं जबकि सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है.. किसी को भ्रम में आने या भ्रम फैलाने की जरुरत नहीं है”

Similar News