पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत.. EOW में दर्ज केस पर हाईकोर्ट ने.. कहा – “नो कोरेसिव एक्शन”

Update: 2020-02-28 16:48 GMT

बिलासपुर,28 फ़रवरी 2020। EOW द्वारा पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के विरुद्ध दर्ज अपराध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में “नो कोरेसिव एक्शन” का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 6 में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बीते 25 फ़रवरी को EOW में अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के ख़िलाफ़ द्रेज अपराध क्रमांक 09/20 पर कार्यवाही से रोक लगा दी है।
अमन सिंह बीते भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव थे। EOW की FIR में अमन सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध कदाचरण और आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला दर्ज किया गया था।

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