ADG जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकिन शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी भी की..राज्य सरकार को नोटिस

Update: 2021-09-27 05:38 GMT

नई दिल्ली,27 सितंबर 2021। ADG जी पी सिंह के विरुध्द दुर्ग ज़िले में दर्ज भयादोहन के मामले में गिरफ़्तारी से संरक्षण मिल गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी जवाब तलब किया है।
विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट हैं कि,शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है।जस्टिस एन वी रमन्ना के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने कहा
”आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते क्योंकि आप सरकार के करीबी है तो आपने पैसा वसूलना शूरु कर दिया.. आपको भुगतान करना होगा.. आपको ब्याज के साथ भुगतान कर होगा”
निलंबित ADG जी पी सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ में तीन एफआईआर दर्ज है एक मसला आय से अधिक संपत्ति का है, एक राजद्रोह का जबकि एक भयादोहन कर पैसा वसुलने का। शीर्ष अदालत में तीसरे मामले की सुनवाई थी।

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