होम आइसोलेशन पर रोक : राज्य सरकार ने पटवारियों के सामूहिक होम आइसोलेशन पर जाने पर लगायी रोक…. सभी कलेक्टरों को पत्र किया गया जारी…अगर क्वारंटीन पर गये, तो ये होगी कार्रवाई

Update: 2020-09-29 11:31 GMT

रायपुर 29 सितंबर 2002। 14 दिन के होम आइसोलेशन में जाने के पटवारियों के फैसले पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने होम आईसोलेशन पर जाने और वर्क फ्राम होम के निर्णय को अवैध बताते हुए नियमित काम करने का आदेश दिया है। इस बाबत राजस्व एवं आपदा विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है।

अपने आदेश में रीता शांडिल्य ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार ने विचार के उपरांत इस बात का निर्णय लिया है कि सामूहिक स्तर पर राज्य के पटवारियों के द्वारा 14 दिन के क्वारंटीन पर जाने का निर्णय लिया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा पटवारी संघ के पदाधिकारियों को इस बात जानकारी से अवगत करा दें कि 14 दिन के आइसोलेशन पर जाने के उनकी सूचना अमान्य कर दी गयी है। लिहाजा अगर कोई पटवारी इसके बावजूद भी 14 दिन के आइसोलेशन पर जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा BREAK OF SERVICE दर्ज करने की कार्यवाही की जाये।

आपको बता दें कि छग में करीब 70 से अधिक पटवारी अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दो पटवारियों की मौत भी हो चुकी है। इसे देखते हुए सभी पटवारियों ने 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया था। राज्य पटवारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने बताया था कि दिए गए संपूर्ण राजस्व कार्य के अलावा कोविड सेंटरों की निगरानी, शव को लाने ले जाने की व्यवस्था व संक्रमित क्षेत्र में जाकर कंटेनमेंट जोन का नक्शा बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पटवारी अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य पटवारी संघ ने यह फैसला लिया है कि वे 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहेंगे। इस दौरान घरों में ही रहकर काम करेंगे। लेकिन अब सरकार ने उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

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