नगर निगम भिलाई के चुनाव पर हाईकोर्ट का ब्रेक..नियम के विपरित परिसीमन को लेकर हुई थी याचिका

Update: 2020-10-08 07:05 GMT

बिलासपुर,8 अक्टूबर 2020।नगर निगम भिलाई के आने वाले चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नगर निगम भिलाई के वार्डों के परिसीमन में नियमों की अवहेलना का आरोप को लेकर रिट दायर की गई थी।
यह याचिका पियुष मिश्रा एवं अन्य की ओर से अभिषेक सिन्हा ने प्रस्तुत की थी। याचिका में न्यायालय को बताया गया था कि वार्डों के परिसीमन को लेकर नियमों की अवहेलना की गई।प्रावधानों के अनुरुप प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आपत्तियों को दर्ज कर राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। याचिका में यह भी बताया गया कि प्रारंभिक नोटिफिकेशन में जो वार्डों के नाम थे, फायनल नोटिफिकेशन में वो नाम ही नहीं थे।
जस्टिस पी सैमकोशी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक निगम चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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