पूर्व अपर कलेक्टर की गिरफ्तारी पर लामबंद हुए अधिकारी ….. चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर बताया नियम विरुद्ध कार्रवाई…..तत्काल रिहा कराने और गलत विवेचना करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग

Update: 2021-01-08 11:16 GMT

रायपुर 8 जनवरी 2021। पूर्व अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा की गिरफ्तारी को लेकर अब अधिकारी लामबंद हो गये हैं। चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर राजस्व अधिकारियों ने इस मामले ने तत्काल प्रभाव एडमंड लकड़ा की रिहाई की मांग की है। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर के मामले में गलत विवेचना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है।

राजस्व अधिकारियों ने 5 पत्र के अपने पत्र में साफ तौर लिखा है कि ये गिरफ्तारी नियम विरूद्ध की गयी है। पत्र में कहा गया है कि आजाक बैकुण्ठपुर थाना में जिस तरह से प्रकरण दर्ज कर पूर्व अपर कलेक्टर को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, वो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। पत्र में कहा गया है कि लकड़ा द्वारा उनके न्यायालयीन कार्यवाही की सुनवाई की गयी भूमि विक्रय प्रकरण में दी गयी अनुमति को धारा 32 छगभरा संहिता 1959 के अधीन प्राप्त अन्र्तनिहित शक्ति के तहत अनुमति को निरस्त किया गया था। जो कि छगभूरा संहिता 1959 की धारा 31 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों को न्यायालय की प्रास्थिति कानून अन्तर्गत प्राप्त है।

आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को रिटायर्ड एडीएम एडमंड लकड़ा को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने अंबिकापुर से की थी। रिटायर्ड ADM लकड़ा पर बैकुंठपुर के रामपुर (RAMPUR) में जमीन खरीद और बिक्री मामले में एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगया गया था। यह मामला 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें आदिवासी महिला की जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचने का कार्य किया गया था।

 

 

 

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