NGO घोटाला-राज्य सरकार ने CBI की बजाए राज्य की एजेंसी से जांच कराने हाईकोर्ट से किया आग्रह, महाधिवक्ता बोले…राज्य की जांच एजेंसी सक्षम, डबल बेंच ने फैसला किया सुरक्षित….CBI पहले ही कर चुकी है मामले में FIR दर्ज

Update: 2020-02-07 11:09 GMT

NPG.NEWS

रायपुर 7 फरवरी 2020। करोड़ों के NGO घोटाले में राज्य सरकार के रिव्यू पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। CBI जांच के निर्देश को लेकर राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया था। डबल बेंच में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा है। कोर्ट में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अनुरोध किया कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियां सक्षम है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई के बजाय राज्य की जांच एजेंसियों से ही कराया जाये।

कोर्ट ने दलील सुनने के बाद फैसले को रिजर्व रख लिया। आपको बता दें कि करोड़ों के NGO घोटाले में हाईकोर्ट ने दो चीफ सिकरेट्री व IAS अफसरों समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की संलिप्तता पायी थी। प्रकरण को लेकर सीबीआई को 7 दिन के भीतर FIR का निर्देश दिया गया था। कल ही पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल का रिव्यू पिटीशन भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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