Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली।

Update: 2024-05-27 14:34 GMT

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिभव को जमानत देने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। बिभव कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।

स्वाति मालीवाल ने बताया था जान का खतरा

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार की जमानत को अपने परिवार के लिए खतरा बताया था। मालीवाल ने कोर्ट में कहा था कि अगर बिभव को जमानत मिली तो उनके परिवार को जान का खतरा है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में काफी बहस हुई थी। इस बीच ऐसा समय आया जब मालीवाल रोने भी लगीं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बिभव की जमानत का विरोध किया था।

क्या है मारपीट का मामला?

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

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