Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में इन शर्तों पर मिली जमानत

Supreme Court On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को जमानत दे दी।

Update: 2024-09-02 14:42 GMT

Supreme Court On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को जमानत दे दी।दिल्ली पुलिस ने मालीवाल की शिकायत के बाद बिभव कुमार को 18 मई को मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार किया था। पिछले 100 दिन से बिभव जेल में बंद थे। बिभव की जमानत लगातार खारिज हो रही थी। कोर्ट ने कई कड़ी शर्तों के साथ बिभव को जमानत दी है।

अपने पद पर वापस नहीं लौटेंगे बिभव

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब तक मामले में सभी प्रमुख गवाहों की जांच नहीं हो जाती, तब तक बिभव मुख्यमंत्री के PA के रूप में तैनाती नहीं लेंगे और न ही मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। साथ ही कोर्ट ने बिभव को मामले में कोई भी बयान देने से बचने की सलाह दी है। कोर्ट ने कमजोर गवाहों की जांच पहले करने को कहा है। जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था।

क्या है स्वाति मालिवाल से मारपीट का मामला?

मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के PA बिभव ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

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