Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर 'खतरे' में मौजूद हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।
Supreme Court News: Hindu Khatre Main Hain: हिंदुआों की सुरक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विचार करने से मना किया. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में भारत में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी.साथ ही कहा गया था कि हिंदू खतरे में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. ये याचिका धौदराज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी. वो खुद सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था.
मामला जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के समक्ष आया. कोर्ट ने कहा- संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है.
जस्टिस कौल ने कहा,
“आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं उसका पालन बाकी सभी को करना होगा? Curriculum जैसी चीजें सरकार का काम है, अदालत का नहीं.”
इस मामले को पहले इस साल फरवरी में जस्टिस कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने के लिए वर्तमान याचिका दायर की थी. 27 फरवरी, 2023 के आदेश में कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से गलत कल्पना और पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
“याचिका उन सामान्य टिप्पणियों पर आधारित पूरी तरह से गलत धारणा है कि हिंदू धर्म खतरे में हैं और अदालत से सुरक्षा की मांग करता है. याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा कर रहा है. ये याचिका पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. खारिज की जाती है.”