Supreme Court Nameplate News: कांवड़ रूट की दुकानों पर नहीं लगेगी नेम प्लेट, SC ने योगी सरकार के आदेश पर लगाई रोक, नोटिस जारी

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Update: 2024-07-22 08:30 GMT

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Supreme Court Nameplate News: उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने और उनकी पहचान बताने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी.  याचिकाओं में उत्तराखंड-एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था. इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई . 

26 जुलाई को होगी सुनवाई

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनसे जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. 

क्या है मामला 

बता दें, 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया था कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगायी जाए. साथ ही वही हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद पर रोक लगाई थी. इस आदेश को उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भी लागू किया गया था. जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा था.

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