Delhi riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने दील्ली दंगे में पुलिस द्वारा फैजान की पिटाई, जबरन राष्ट्रगान गवाने और मौत पर CBI जांच के आदेश दिए

Delhi riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान 23 वर्षीय युवक फैजान के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मातुन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

Update: 2024-07-23 10:48 GMT

Delhi riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान 23 वर्षीय युवक फैजान के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मातुन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस मामले की कुछ सुनवाई बंद कमरे में की गई थी। न्यायमूर्ति भंभानी ने फैजान के मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटा कर CBI को सौंपने का निर्णय लिया, जो कि किस्मातुन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।

मां की शिकायत और मांग

किस्मातुन ने याचिका में आरोप लगाया था कि कर्दमपुरी में पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे फैजान को गंभीर रूप से पीटा और उसे चिकित्सा सुविधा नहीं दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की थी और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने जांच में हेराफेरी की है।

फैजान की मौत का मामला

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और 500 से अधिक लोग घायल हुए। इस दौरान दंगाइयों ने घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी थी। दंगों के दौरान एक वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों को बुरी तरह घायल युवकों पर वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने का दबाव बनाते हुए देखा गया था। इस वीडियो में घायल फैजान भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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