Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत याचिका खारिज की

Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है।

Update: 2023-04-28 14:05 GMT

Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। बता दें कि इससे पहले भी वे अलग-अलग कोर्ट में जमानत अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी राहत नहीं मिली है। केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली पद पर हैं, लिहाजा जमानत मिलने के बाद वे अपने खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 12 मई तक कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में भ्रष्टाचार के आरोपों में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को 10 दिन के लिए बढ़ाते हुए 27 अप्रैल तक कर दिया था।

बता दें कि अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 अप्रैल फैसला आना था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 

ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और बाद में उनके संबंध में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. नए पूरक आरोप-पत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के व्यवसायी पिल्लई भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के. कविता के करीबी सहयोगी थे और उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के साथ आमना-सामना कराने की आवश्यकता है.

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