नारदा स्टिंग मामला: कलकत्ता कोर्ट ने चारों TMC नेताओं को अंतरिम जमानत दी, रखी ये शर्तें
नईदिल्ली 28 मई 2021. नारदा मामले में गिरफ्तार टीएमसी के चारों नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे ही है, कोर्ट ने टीएमसी नेताओं-फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को 2 लाख रुपए के निजी बॉन्ड के साथ कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी है। चारों नेताओं को दो लाख रुपये का निजी बांड पर जमानत दी गई है। वह जांच में एजेंसी का सहयोग करेंगे। नारदा मामले पर लंबित मुकदमे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये अंतरिम जमानत मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।
आपको बता दें कि CBI ने 17 मई को नारदा घूसखोरी कांड में गिरफ्तार किया था। इनमें TMC सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों TMC नेताओं को अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि सभी आरोपित नेता जांच में CBI का सहयोग करेंगे। साथ ही नारदा स्टिग केस के मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
क्या है नारदा स्टिंग टेप मामला
नारदा टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए थे. यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था.