Mp News: सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि, जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर मिलेंगे 25 लाख रुपये

Mp News: सरकार ने वन्यजीवों के हमले से मौत होने पर मिलने वाले मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है.

Update: 2024-11-26 11:40 GMT

Mp News: मध्य प्रदेश सरकार ने मानव-वन्यजीव में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने वन्यजीवों के हमले से मौत होने पर मिलने वाले मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है. अब पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये नहीं बल्की 25 लाख रुपये दो किस्तो में दी जाएगी.

वन्यजीव हमलों में होने वाली मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है. सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला किया है. वन विभाग इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जिसके तहत अब मुआवजा राशि 25 लाख रुपये कर दिया है. इसे दो किस्तो में दिया जाएगा. पीड़ित परिवार को पहले 10 लाख रुपये और दुसरी 15 लाख रुपये की FD मिलेगी. जिसमें 10 लाख रुपये 5 साल बाद और 5 लाख रुपये 10 साल बाद पीड़ित परिवार को ब्याज समेत मिलेगी.

दरअसल, वन्यजीव हमलों से मौत की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों का आवासीय क्षेत्र में लगातार आने से हमलों से मौत के सिलसिले थमने का नाम नही ले रहे. जानकारी के मुताबिक वन विभाग के पास हर साल वन्यजीव हमलों में मौत के लगभग 40 मामले आते हैं. विगत पांच सालों में वन्यजीव हमलों में 292 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जिसमें अक्टूबर तक 15 करोड़ 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है.

किस राज्य में कितना है मुआवजा

छत्तीसगढ़: जनहानि पर 6 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर कोई मुआवजा तय नहीं है.

उत्तर प्रदेश: जनहानि पर 5 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है.

राजस्थान: जनहानि पर 5 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर 3 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है.

गुजरात: जनहानि पर 5 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं.

महाराष्ट्र: जनहानि पर 25 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर 7.5 लाख रुपए की राशि तय है.

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