कुरुद कांग्रेस भवन मामला: नगर पंचायत ने कांग्रेस भवन के लिए लीज़ पर ज़मीन देने का प्रस्ताव वापस लिया.. हाईकोर्ट से याचिका निराकृत

Update: 2021-07-16 03:12 GMT

बिलासपुर,16 जुलाई 2021। नगर पंचायत कुरुद द्वारा तीस साल के लीज़ पर कांग्रेस भवन के लिए ज़मीन देने के मसले पर हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका को निराकृत कर दिया गया है। हाईकोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि, नगर पंचायत ने अपना निर्णय वापस ले लिया है।
विदित हो कि विगत 22 जून को नगर पंचायत कुरुद में प्रस्ताव पारित कर पुराने जनपद कार्यालय वाली ज़मीन को कांग्रेस भवन के लिए तीस वर्ष के लीज़ पर देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे जनहित में ग़लत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शरद मिश्रा और नगर पंचायत कुरुद की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने हाईकोर्ट की डिविज़न बेंच जिसमें कार्यकारी चीफ़ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे शामिल हैं को सुचित किया कि नगर पंचायत ने अपना वह प्रस्ताव वापस ले लिया है।
इस के बाद हाईकोर्ट ने उक्त जनहित याचिका को निराकृत कर दिया।

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