IPS परमवीर की याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ के उगाही मामले में सुनवाई से किया इंकार…. कहा- सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों ? हाईकोर्ट क्यों नहीं गये

Update: 2021-03-24 01:57 GMT

नयी दिल्ली 24 मार्च 2021। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का आरोप लगाने वाले आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले परमबीर सिंह अब बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमबीर सिंह को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे रहे हैं.

 

कोर्ट ने कहा कि इन्होंने हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई की मांग की है. अगर यह आवेदन देते हैं तो हाई कोर्ट देखे कि सुनवाई कब हो सकती है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. इस पर रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे आप कल सुनवाई का आदेश दीजिए. कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का.

हस्तक्षेपकर्ता पाटिल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए. इस पर परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं. इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे.

इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल आज ही कर देंगे, आप हाई कोर्ट को कहे कि मामले की सुनवाई कल की जाए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ ?

परम बीर के वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने सवाल किया- सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया?
रोहतगी- आधे घण्टे में देशमुख को पार्टी बनाते हुए संशोधित आवेदन दाखिल कर दूंगा. अब सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर जवाब देता हूँ. यह देश पर असर डालने वाला मसला है. एंटिला विस्फोटक कांड की जांच NIA कर रही है. एक और IPS रश्मि शुक्ला देशमुख पर ट्रांसफर/पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी है
जस्टिस कौल- दिक्कत यह है कि प्रकाश सिंह (पुलिस सुधार) मामले में हमारे फैसले को कोई राज्य लागू नहीं कर रहा है. इसे रहने दीजिए लेकिन सवाल यही है कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए?
मामले में आवेदन करने वाले एक और वकील सदावर्ते- हमने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. मामला वहीं चलना चाहिए.
रोहतगी- पुलिस पर दबाव की समस्या राष्ट्रीय है. बंगाल में भी अधिकारी ऐसी बात कह चुके हैं.
जस्टिस कौल- हाई कोर्ट को भी शक्ति हासिल है. वहां जाइए
रोहतगी- हम आज ही हाई कोर्ट में आवेदन देंगे. आप कल ही सुनवाई के निर्देश दे दीजिए.
कोर्ट का आदेश- हमने पूछा कि देशमुख को पक्ष क्यों नहीं बनाया. रोहतगी ने संशोधित आवेदन देने की बात कही. लेकिन हमारी राय है कि हाई कोर्ट यह मामला देख सकता है. हम सहमत हैं कि मामला गंभीर है. हम याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे रहे हैं. इन्होंने हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई की मांग की है. अगर यह आवेदन देते हैं तो हाई कोर्ट देखे कि सुनवाई कब हो सकती है.

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