IPS मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता की याचिका ख़ारिज.. MGM अस्पताल को लेकर की गई FIR को ख़ारिज करने लगाई गई थी याचिका

Update: 2020-06-12 10:14 GMT

बिलासपुर,12 जून 2020। प्रदेश के निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की वह याचिका हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है जिसमें उन्होने MGM अस्पताल को लेकर EOW में दर्ज की गई FIR ख़ारिज करने की माँग की थी। हाईकोर्ट के इस फ़ैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
MGM अस्पताल के प्रबंधकों जिनमें EOW ने IPS मुकेश गुप्ता, उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉ दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध क्रमांक 18/2020 दर्ज किया था।FIR में आरोप है कि सरकार से इस अस्पताल को तीन करोड़ रुपए ऑपरेशन के लिए दिए गए पर इस प्रबंधन ने इसका उपयोग लोन चुकाने में कर दिया।
हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 6 याने जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस याचिका की सुनवाई की थी।इस पर फ़ैसला बीते 9 जून को रिज़र्व कर दिया गया था, जो कि आज सार्वजनिक किया गया है।

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