ब्रेकिंग: मास्क नहीं लगाने पर अब बढ़ा जुर्माना… जारी हुआ आदेश, कोरोना के बढे मामले के बाद हुई सख्ती

Update: 2021-08-04 10:53 GMT

कोरबा 4 अगस्त 2021। कोरोना संक्रमण को मज़ाक समझने वालों पर अब बढ़े हुए जुर्माने की गाज गिरेगी, जी हां कोरबा जिले में अब बिना मास्क सार्वजनिक स्थान में घूमने वालो पर कलेक्टर ने 500 रूपये का जुर्माना करने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लापरवाह लोगो पर नगर निगम कोरबा की टीम कारवाई कर पहले 100 रुपये फिर 200 रुपये तक जुर्माना वसूल रही थी। लेकिन कोरोना संक्रमण घटने के साथ ही आम लोगो मे लापरवाही एकबार फिर खुलकर सामने आ रही है।

ऐसे में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने कोरोना की तीसरी लहर से सचेत रहने की अपील आम लोगो से की है, साथ ही बिना मास्क घूमने वालो पर सख्ती के साथ 500 रुपये का जुर्माना करने का भी निर्देश दिया गया है। कलेक्टर रानू साहू ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल टीमें भी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने यह निर्देश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों द्वारा मोबाइल टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई होगी।

कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला प्रशासन बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की करेगी। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क या मुंह को अच्छी तरह से ढंके बिना घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के या मुंह-नाक खुले पाये जाने पर प्रति व्यक्ति पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक घूमने वालों के विरूद्ध भी जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य प्रभावी नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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