IAS, IPS अफसर अब विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से ले सकेंगे गिफ्ट….केंद्र सरकार बदलने जा रही है नियम …. DOPT ने सभी चीफ सिकरेट्री को भेजा नियम में छूट का मसौदा

Update: 2020-03-14 07:56 GMT

नयी दिल्ली 14 मार्च 2020। देश के ब्यूरोक्रेट्स की सेवा शर्तों के बंधनों में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार उस नियम को बदलने की तैयारी में है, जिसके तहत IAS, IPS और IFS अफसर विदेशी गणमान्य लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकते थे। नियम की इस पाबंदी को हटाने के लिए DOPT ने सभी राज्यों के चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखकर उनसे मंतव्य मांगा है। 3 मार्च को लिखे पत्र में नियम 1968 के नियम 11 के तहत एक नया उप नियम जोड़ने के लिए मसौदा प्रस्ताव भेजा है, और कहा है कि अगर वे इस महीने के अंत तक कोई जवाब जारी नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि राज्यों को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

दरअसल अखिल भारतीय सेवा नियमावली के नियम 11 में कहा गया है कि IAS, IPS या IFS अफसर शादियों, वर्षगाँठ, अंत्येष्टि या धार्मिक अवसरों पर 25,000 रुपये से अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते है, हालांकि इसकी सूचना सरकार को देनी होती है। वहीं बिना सूचना दिये या फिर अवसर छोड़ सामान्य दिनों में 5 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट लेने पर पाबंदी थी।

वहीं प्रशासनिक अफसरों को इस बात का सख्त निर्देश दिया गया था कि “सेवा के सदस्य अपने साथ या औद्योगिक या व्यावसायिक फर्मों या अन्य संगठनों के व्यक्तियों से भव्य आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचेंगे।”

लेकिन नये संशोधन के मुताबिक अधिकारियों को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार लेने की छूट मिल जायेगी। हालांकि गिफ्ट की मूल्य सीमा पहले की तरह की बरकरार रखी जायेगी। हालांकि “विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को नियमों को स्पष्ट रूप से लाने से, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि उपहार के रूप में किकबैक्स या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है।”

Tags:    

Similar News