हाईकोर्ट BREAKING: अंतागढ़ स्टे ऑर्डर को संशोधित करने की राज्य सरकार का आवेदन ख़ारिज.. कोर्ट ने कहा – “मोडिफाईड करने की कोई वजह नहीं पाते..”

Update: 2020-01-02 13:07 GMT

बिलासपुर,2 जनवरी 2019। अंतागढ टेप कांड मामले में हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को संशोधित करने की राज्य सरकार का आवेदन हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
बीते 21 फ़रवरी को अंतागढ टेप कांड मसले पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए आदेश में लिखा था –
“SIT ऐसी कोई कार्यवाही ना करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो”
हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश को लेकर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 6 याने जस्टिस गौतम भादूड़ी के यहाँ आवेदन दायर कर आग्रह किया –
“ स्थगन में उल्लेखित शब्दों की वजह से हम विवेचना नहीं कर पा रहे हैं.. हमारा आग्रह है इस आदेश को मोडिफाईड किया जाए”
जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने इस आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा
“हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि स्टे के आदेश में कोई मोडिफाईड किए जाने की जरुरत है”

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