कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के 3 व्यापारियों पर FIR…..महामारी अधिनियम के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई… विदेश टूर कर खुद को आइसोलेट नहीं किया…घूमते रहे लोगों के बीच

Update: 2020-03-21 14:10 GMT

 

रायगढ़ 21 मार्च 2020 राज्य सरकार के कोरोना से बचाव के बीज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है…छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 व्यापारियों पर कोरोना में लापरवाही बर्तने पर एफआईआर दर्ज की गई है..

एसपी संतोष सिंह के मुताबिक खरसिया के रहने वाले चार व्यापारी 14 मार्च को कोरोना ग्रस्त देश कजाकिस्तान घूमने गए थे. 19 मार्च को वो वापस लौटे हैं. उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई थी. जिस दौरान वे कजाकिस्तान गए थे उस दौरान वहां कोरोना के 50 से ज्यादा मामले आ चुके थे.जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की सलाह से इन चारों व्यापारियों में से एक व्यापारी होम आईसोलेशन पर है. जबकि बाकी के तीनों व्यापारियों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भी सलाह को नजर अंदाज कर शहर में घूम रहे है और लोगों से भी मिल रहे है

इन व्यापारियों को जानने वाले कुछ लोगों ने जब इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो लोग नहीं माने ,तो स्थानीय लोगो ने इनकी शिकायत एसपी से की . मामले की जानकारी लगने के बाद एसपी संतोष सिंह ने तीनों व्यापारियों के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, और आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. फिलहाल तीनों व्यापारियों की अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है..

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