विधायक को 1 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। राजगढ़ में अपराध दर्ज हुआ था।

Update: 2023-07-01 12:31 GMT

भोपाल। शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जीतू पटवारी के खिलाफ राजगढ़ में अपराध दर्ज हुआ था।

मालूम हो कि 2009 में जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के द्वारा किसानो के मामले में प्रदर्शन किया था। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, 332, 147, 149 समेत अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया था। ये मामला राजगढ़ में दर्ज हुआ था। आज इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने करते हुए जीतू विधायक को दोषी करार दिया।

नीचे पढ़ें जीतू पटवारी ने सजा को लेकर क्या कहा...

''माननीय न्यायालय,

के निर्णय का पूरा सम्मान है.

जनहित के लिए संघर्ष जनप्रतिनिधि की मौलिक पहचान है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा. जन अधिकारों की लड़ाई के लिए हर कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहूंगा.

मेरे नेता आदरणीय @RahulGandhi जी भी राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित…''

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