Uddhav Thackeray OR Shinde: महाराष्ट्र में बने रहेंगे शिंदे मुख्यमंत्री, SC ने कहा-उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो आज फैसला कुछ और होता...

Update: 2023-05-11 09:31 GMT

Uddhav Thackeray OR Shinde: NPG डेस्क । महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट को लेकर चल रही सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव को फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था। एक नाथ शिंदे ही वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। इस फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फ़ैसला गलत था, और अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता, तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। कोर्ट ने आगे कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, और फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, इसलिए उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे का समयसीमा के भीतर निपटारा करने के लिए भी कहा।

असली और नकली शिवसेना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला स्पीकर और चुनाव आयोग को करना है। अयोग्यता पर फैसला स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाएगा। स्पीकर ही नए व्हिप को मान्यता देंगे। स्पीकर और चुनाव आयोग के पास इसकी शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सीजेआई ने कहा कि गवर्नर की भूमिका के बारे में भी हमनें विस्तार से आदेश में लिखा है। क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाया है। गवर्नर ने कहा था कि एक गुट शिवसेना से निकल सकता है, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं था। क्योंकि उस समय विधानसभा नहीं चल रही थी।

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